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ईपीएफओ के इस नियम में हुआ बड़ा बदलाव, अब मेंबर्स को मिलेंगे कई फायदे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए यह खबर बड़े काम की है। ईपीएफओ ने प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में कई बदलाव किये हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। इन बदलावों के बाद बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किये ईपीएफ सदस्य अपने आधार कार्ड से जुड़े यूएएन की निजी जानकारी अपडेट कर पायेंगे।

इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। ईपीएफ सदस्यों को अब अपने नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, जॉइनिंग डेट और नौकरी छोड़ने की तारीख जैसी जानकारी अपडेट करने के लिए कोई कागजात अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए केवल यूएएन पहले से आधार से प्रमाणित होना चाहिये।

इससे पहले, सदस्यों को प्रोफाइल अपडेट करने के लिए नियोक्ता की मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिसमें महीनों लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि नये नियम आने के बाद सदस्य खुद ये जानकारी अपडेट कर पायेंगे। इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ईपीएफओ के मुताबिक, 2024-25 में 8 लाख से अधिक सुधार के आवेदन आये थे, इनमें से 45% बदलाव अब खुद ही किए जा सकते हैं।

हालाँकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपका यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया है, तो आपको किसी भी बदलाव के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, आधार और पैन कार्ड को पीएफ अकाउंट से जोड़ना अनिवार्य है। अगर ईपीएफ अकाउंट की जानकारी और आधार की जानकारी मेल नहीं खाती, तो अपडेट या निकासी की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इस तरह की गड़बड़ियों को सुधारने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है, क्योंकि यह नियोक्ता और ईपीएफओ की मंजूरी पर निर्भर होगा।

क्यों जरूरी है UAN?

यूएएन एक 12 अंकों की संख्या है, जो कर्मचारियों को उनके पीएफ अकाउंट को मैनेज करने में मदद करता है। ईपीएफ की ईएलआई योजना का लाभ उठाने के लिए यूएएन का एक्टिव और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी है।

(शेयर मंथन, 07 मार्च 2025)

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