रियल एस्टेट (Real Estate) कंपनी सुपरटेक (Supertech) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC) से झटका लगा है।
इलाहाबाद न्यायालय ने अवैध निर्माण का दोषी मानते हुए सुपरटेक के 2 टावरों को गिराने का आदेश दिया है। सुपरटेक के ये दोनों टावर नोएडा सेक्टर 93ए में स्थित हैं। ये टावर सुपरटेक समूह की एमरल्ड कोर्ट (Emerald Court) परियोजना का हिस्सा हैं।
गौरतलब है कि ये टावर 40 मंजिला हैं।
न्यायालय ने 14% ब्याज के साथ निवेशकों को उनका पैसा लौटाने का भी आदेश दिया है। इस आदेश पर कंपनी को तीन महीने के अंदर अमल करना होगा। न्यायालय ने अवैध निर्माण के दोषी अथॉरिटी कर्मचारियों पर कार्यवाही का निर्देश दिया है। (शेयर मंथन, 11 अप्रैल 2014)
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