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आरबीआई (RBI) ने ठोका 22 बैंकों पर जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने नो योर कस्टमर यानी केवाईसी नियमों का पालन न करने की एवज में 22 बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा 7 बैंकों को नोटिस भेजा है। बैंकों पर यह जुर्माना 3 करोड़ रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक है। बैंकों की सूची में सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज बैंकों के नाम भी शामिल हैं। एसबीआई (SBI), बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda), केनरा बैंक (Canara Bank), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India), इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) और फेडरल बैंक (Federal Bank) पर 3 करोड़ रुपये की जुर्माना लगा है। आंध्र बैंक (Andhra Bank), जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक (Jammu & Kashmir Bank), पंजाब ऐंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank), पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), दी लक्ष्मी विलास बैंक (The Lakshmi Vilas Bank) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) पर 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। धनलक्ष्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank), ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce), विजया बैंक (Vijaya Bank) और यस बैंक (Yes Bank) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। आईएनजी वैश्य बैंक (ING Vysya Bank) और कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। डॉयशे बैंक एजी (Deutsche Bank AG) और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक (Development Credit Bank) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। दी रत्नाकर बैंक (The Ratnakar Bank) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। 
आरबीआई ने बार्केलेज बैंक पीएलसी (Barclays Bank PLC), बीएनपी पारिबा (BNP Paribas), सिटी बैंक एन.ए. (Citi Bank N.A.), आरबीएस (RBS), स्टैनचार्ट बैंक (Sandard Bank), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (State Bank of Patiala) और दी बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी यूएफजे (The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ) को नोटिस भेजा है। (शेयर मंथन, 15 जुलाई 2013)

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