सुप्रीम कोर्ट (SC) ने गोवा (Goa) में खनन पर रोक हटाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में पिछले 18 महीनों से जारी रोक हटा ली है। हालाँकि न्यायालय ने सशर्त खनन को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक गोवा में सालाना 20 मिलियन टन से ज्यादा खुदाई नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही समिति की अंतिम सिफारिश रिपोर्ट के आधार पर खनन सीमा निर्धारित की जायेगी।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने अक्टूबर 2012 में गोवा की 90 खदानों में अवैध खनन की वजह से रोक लगायी थी। (शेयर मंथन, 21 अप्रैल 2014)