शेयर मंथन में खोजें

1 जनवरी से वाहन चालकों का बीमा होगा 15 लाख रुपये, जानिए - कितनी देना होगी किस्त

नए साल के पहले दिन से दो पहिया और कार चलाने वालों के लिए 15 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance Cover) होगा।

इंश्‍योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने 1 जनवरी 2019 से इसे अनिवार्य कर दिया है। इस बारे में सबसे पहले 20 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया था। हालांकि, अंतिम सर्कुलर 11 नवंबर को जारी किया गया।
पहली जनवरी से वाहन चलाने वालों का एक्‍सीडेंटल इंश्‍योरेंस कवर यानी दुर्घटना बीमा 15 लाख रुपये हो जाएगा। इसके लिए 750 रुपये का प्रीमियम भी तय किया गया है। इसका मतलब हुआ कि 15 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा पाने के लिए वाहन चालकों को अपनी जेब से अब सालाना 750 रुपये देने होंगे।
31 दिसंबर 2018 तक वाहन चालकों को अधिकतम 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता था। दोपहिया वाहनों के लिए यह रकम एक लाख रुपये और कॉमर्शियल या प्राइवेट कारों के लिए दुर्घटना बीमा की रकम 2 लाख रुपये थी।
आईआरडीए (IRDAI) के सर्कुलर के अनुसार, अगर किसी व्‍यक्ति का अनिवार्य दुर्घटना बीमा कवर एक्‍सपायर हो रहा है, तो वह किसी भी जनरल इंश्‍योरेंस कंपनी से अनिवार्य दुर्घटना बीमा कवर ले सकता है। यह कवर उस व्‍यक्ति के सभी वाहनों/ड्राइविंग पर लागू होगा। दूसरे शब्‍दों में कहें तो अनिवार्य दुर्घटना बीमा कवर पॉलिसी तभी मान्‍य होगी जब मालिक/चालक अपने नाम से खरीदे गये वाहन चला रहा होगा। (शेयर मंथन, 01 जनवरी 2019)

कंपनियों की सुर्खियाँ

निवेश मंथन : डाउनलोड करें

बाजार सर्वेक्षण (जनवरी 2023)

Flipkart

विश्व के प्रमुख सूचकांक

निवेश मंथन : ग्राहक बनें

शेयर मंथन पर तलाश करें।

Subscribe to Share Manthan

It's so easy to subscribe our daily FREE Hindi e-Magazine on stock market "Share Manthan"