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एक से अधिक टीवी कनेक्शन के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क अनिवार्य नहीं: ट्राई (TRAI)

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने शुक्रवार को कहा कि नेटवर्क क्षमता शुल्क (NCF) घरेलू या सेवा प्रदाता के दूसरे या किसी भी बाद के टेलीविजन कनेक्शन के लिए अनिवार्य नहीं है और सेवा प्रदाता किसी विशेष स्थान पर एक समान छूट प्रदान कर सकते हैं।

1 फरवरी को लागू हुए नये प्रसारण नियम के तहत डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) और केबल टीवी उपयोगकर्ताओं ने कई कनेक्शनों के कारण खर्च बढ़ने को लेकर चिंता जाहिर की थी।
विनियमन सेवा प्रदाताओं को एक ही स्थान या घर में दूसरे या अतिरिक्त कनेक्शन के लिए छूट या कम नेटवर्क क्षमता शुल्क की पेशकश करने के लिए बाध्य नहीं करता है। हालांकि, संबंधित टीवी चैनल के क्षेत्र में ऐसी छूट एक समान होगी। ट्राई के एक बयान में कहा गया है कि इसके बारे में डीपीओ (डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर) और संबंधित टीवी चैनल द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर विधिवत घोषणा की गयी है।
ट्राई ने यह भी स्पष्ट किया कि विनियमन 100 मानक परिभाषाओं (एसडी) चैनलों के लिए 130 रुपये का नेटवर्क क्षमता शुल्क और अन्य 25 एसडी चैनलों के स्लैब के लिए 20 रुपये निर्धारित किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि अब कुछ सेवा प्रदाताओं ने दूसरे या अतिरिक्त टीवी कनेक्शन पर नेटवर्क क्षमता शुल्क में छूट या पूरी तरह से माफ करने की पेशकश शुरू कर दी है।
ट्राई ने यह भी कहा कि कुछ डीपीओ के प्रारंभिक आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि महानगरों में ग्राहकों ने 10-15% और गैर-मेट्रो क्षेत्रों में 5-10% की बचत की है।
उपभोक्ता को 130 रुपये के एनसीएफ के भीतर 100 एसडी चैनल चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। वांछित चैनल एयर चैनलों या पेड चैनलों या चैनलों के बकेट में हो सकते हैं। (शेयर मंथन, 09 फरवरी 2019)

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