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सेबी ने पीएसयू डीलिस्टिंग नियमों को आसान बनाने को दी मंजूरी, इन पर भी बदले नियम

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की बैठक में पीएसयू इकाईयों की डीलिस्‍टिंग से स्‍टार्टअप के आईपीओ समेत कई अहम मुद्दों पर फै‍सले लिये गये हैं। ये बैठक सेबी अध्‍यक्ष तुहिन कांत पांडे की अध्‍यक्षता में बुधवार (18 जून) को हुई। पांडे के मार्च में सेबी प्रमुख का पद संभालने के बाद दूसरी बैठक थी। 

इस बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की गैर सूचीबद्धता (शेयर बाजार से हटना), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के लिए नियमों को आसान बनाने और स्‍टार्टअप के लिए आईपीओ नियमाें समेत शेयर बाजार से जुड़े कई अहम फैसले लिये गये। सेबी ने पीएसयू डीलिस्टिंग नियमों को आसान बनाते हुए सेबी (इक्‍विटी शेयर गैर सूचीबद्धता) नियमन में बदलाव किया। 

ये नियम स्‍वेच्‍छा से गैर सूचीबद्ध होने वाली उन पीएसयू कंपनियों पर लागू होंगे, जो वित्‍तीय क्षेत्र के किसी नियामक के अंतर्गत आती हैं और जिनमें सरकार या अन्‍य पीएसयू की संयुक्‍त हिस्‍सेदारी 90 या उससे ज्‍यादा है। इसके तहत शेयर बाजार से हटने वाली कंप‍नी के लिए न्‍यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम को पूरा करना जरूरी नहीं होगा। साथ ही, कंप‍नी बाजार भाव के बजाय फ‍िक्‍स मूल्‍य पर डीलिस्‍ट हो सकती है। 

बैठक में भारत सरकार के बॉन्‍ड (आईजीबी) में निवेश करने वाले एफपीआई नियमों में भी छूट का ऐलान किया गया है। एफपीआई के लिए नियमों को सरल और नियामकीय अनुपालन को सुगत बनाने का फैसला किया गया है। इसके तहत निवेशक समूह की जानकारी देना अनिवार्य नहीं होगा। 

इसके अलावा शेयर बाजार में सूचीबद्ध‍ होने के लिए स्‍टार्टअप को डीआरएचपी ड्राफ्ट पेश करने से एक साल पहले जारी ईएसओपी (ईसॉप) अपने पास रखने की मंजूरी दे दी है। हालाँकि डीआरएचपी सौंपने की प्रक्रिया की अवधि में नए ईसॉप जारी नहीं किये जायेंगे। सेबी ने स्‍टार्टअप के नि‍देशकों, मैनेजमेंट के प्रमुख अधिकारियों और चुनिंदा शेयरधारकों के लिए शेयर को डीमैट में रखना अनिवार्य किया है। 

इसके अलावा बोर्ड की बैठक में क्‍यूआईपी, एआईएफ और नेशनल स्‍पॉट एक्‍सचेंज से संबंधित नियमों में भी बदलाव की घोषणा की है।

(शेयर मंथन, 19 जून 2025)

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