दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पेट्रोलियम ऐंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी-पीएनजीआरबी (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board-PNGRB) के नेटवर्क टैरिफ घटाने के आदेश को खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखने के चलते इंद्रप्रस्थ गैस (Indraprastha Gas) के शेयरों में आज दिन के कारोबार में 16% तक की उछाल देखने को मिली।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि पीएनजीआरबी अब नेटवर्क टैरिफ तय नहीं कर सकता है। अप्रैल 2012 में पीएनजीआरबी द्वारा नयी दिल्ली स्थित सिटी गैस वितरक इंद्रप्रस्थ गैस को इसकी खुदरा कीमतों में कटौती करने के निर्देश देने के चलते यह विवाद शुरू हुआ था। बाजार बंद होने से एक घंटे पहले इंद्रप्रस्थ गैस (IGL) के शेयर 43 रुपये या 10% के तेजी के साथ 461 रुपये पर हैं। (शेयर मंथन, 1 जुलाई 2015)
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