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पैन कार्ड अब महज 4 घंटों में बनकर हो जायेगा तैयार!

जल्द ही पैन कार्ड अब महज 4 घंटे में बन कर तैयार हो जायेगा और उसे प्राप्त किया जा सकता है।

आयकर विभाग अब 4 घंटे में पैन कार्ड जैसे सुधार उपायों की योजना बना रहा है। आईटीआर की तेज गति से प्रॉसेस करने के लिए यह योजना तैयार की जा रही है।  यह योजना 12 महीने के भीतर शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष सुशील चंद्र ने एक सम्मेलन में कहा कि आईटी विभाग आईटीआर फाइलिंग, रिफंड केस चयन, टैक्स प्री-पेमेंट आदि जैसे क्षेत्रों में स्वचालन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सुविधा के लिए देश में व्यवसाय करने में आसानी, आईटीआर फॉर्मों को सरल बनाया गया है और धनवापसी को भी पहले से लोड किया गया है।
खास बात यह है कि आज से (5 दिसंबर), नये पैन कार्ड नियम लागू होंगे। आयकर विभाग ने अब व्यक्तिगत करदाताओं के लिए एकल माता-पिता के साथ आवेदकों के पैन कार्ड आवेदन पत्र में अपने पिता का नाम प्रस्तुत करने के लिए वैकल्पिक बना दिया है, जो पहले अनिवार्य था। अगर आवेदक के पिता का निधन हो गया है या अलग हो गया है, तो वे चुन सकते हैं कि वे अपने आवेदन पत्र में अपने पिता के नाम का उल्लेख करना चाहते हैं या नहीं।
छोटे व्यवसायों की कर चोरी को रोकने के लिए, कर विभाग ने अब वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख या उससे अधिक के लेनदेन करने वाली किसी इकाई के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
नए नियम के मुताबिक, "एक व्यक्ति के मामले में, एक व्यक्ति के अलावा निवासी होने के नाते, जो एक वित्तीय वर्ष में दो लाख पचास हजार रुपये या उससे अधिक की राशि का वित्तीय लेनदेन करता है और जो नहीं हुआ है। इस तरह के वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद 31 मई के दिन या उससे पहले कोई भी स्थायी खाता संख्या आवंटित की गयी है।
यह नियम प्रबंध निदेशक, निदेशक, सहयोगी, लेखक, संस्थापक, सीईओ, ट्रस्टी, कर्ता या ऐसी किसी भी संस्था के पदाधिकारी के लिए लागू होगा। (शेयर मंथन, 05 दिसंबर 2018)

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