उच्चतम न्यायालय (SC) ने सुपरटेक (Supertech) को अंतरिम राहत दी है।
उच्चतम न्यायालय ने आज सुपरटेक के नोएडा स्थित दो टावरों को गिराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC) के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण का दोषी मानते हुए सुपरटेक के 40 मंजिला 2 टावरों को गिराने का आदेश दिया है। सुपरटेक के ये दोनों टावर नोएडा सेक्टर 93ए में स्थित हैं। ये टावर सुपरटेक समूह की एमरल्ड कोर्ट (Emerald Court) परियोजना का हिस्सा हैं।
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने 14% ब्याज के साथ निवेशकों को उनका पैसा लौटाने का भी आदेश दिया था। इस आदेश पर कंपनी को तीन महीने के अंदर अमल करना था। (शेयर मंथन, 05 मई 2014)
Add comment