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डीएलएफ (DLF) करेगी 630 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान

रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ (DLF) को एक बार फिर तेज झटका लगा है।

कंपटिशन अपेलैट ट्राइब्यूनल (COMPAT) ने डीएलएफ के खिलाफ सीसीआई (CCI) के आदेश को बरकरार रखते हुए कंपनी की याचिका खारिज कर दी है। डीएलएफ पर प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के मामले में अनियमितता बरतने के आरोप में 630 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कंपनी को जुर्माने का भुगतान करने और उच्चतम न्यायालय में अर्जी के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है।

गौरतलब है कि कॉम्पैट ने अबी इस आदेश का व्यापक रूप से अध्ययन नहीं किया है। इसलिए अभी इस आदेश पर वह कोई टिप्पणी करने के पक्ष में नहीं है इसलिए सीसीआई के फैसले को बरकरार रखा गया है। 

शेयर बाजार में कंपनी के शेयर भाव में तेजी बनी हुई है। बीएसई में दोपहर 3:15 बजे यह 6.72% की मजबूती के साथ 181.05 रुपये पर है। (शेयर मंथन, 19 मई 2014) 

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