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सुपरटेक (Supertech) : खरीदारों का पैसा लौटाने का आदेश

सुपरटेक (Supertech) को उच्चतम न्यायालय (SC) से तेज झटका लगा है।

न्यायालय ने सुपरटेक के एपेक्स और सियान टावर परियोजना में शामिल खरीदारों को एक महीने के भीतर 14% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं न्यायालय ने रकम वापस नहीं लेने वाले खरीदारों को किसी दूसरी जगह अपार्टमेंट्स मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। 

गौरतलब है कि बीते मार्च महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC) ने सुपरटेक के एपेक्स और सियान टावर को अवैध करार दिया था। (शेयर मंथन, 30 जुलाई 2014) 

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