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नियमों के उल्लंघन पर आरबीआई ने पीएनबी पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकारी बैंक पीएनबी (PNB) यानी पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने पीएनबी पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल बैंक की ओर से यह जुर्माना बैंक पर लोन और केवाईसी (KYC) नियमों के उल्लंघन के आरोप में लगाया गया है।

 आरबीआई ने अपने आदेश में साफ किया है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी के साथ ग्राहकों के साथ किए गए समझौतों का पालन नहीं किया गया है। 5 जुलाई को आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर आरबीआई के केवाईसी डायरेक्शन 2016 के उल्लंघन का आरोप है। पीएनबी का गठन मई 1894 को हुआ था। यह देश के पुराने बैंकों में से एक है। सरकारी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। बैंक के 18 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। बैंक की 12,248 शाखाएं हैं। बैंक के पास करीब 13,000 से ज्यादा एटीएम का नेटवर्क है। बैंक का शेयर शुक्रवार को 1.04% चढ़ कर 122.80 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

(शेयर मंथन, 6 जुलाई 2024)

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