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साल 2005 से पहले के नोट वापस लेगा आरबीआई (RBI)

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कहा है कि वह साल 2005 से पहले जारी किये गये सभी बैंक नोटों को 31 मार्च 2014 तक चलन से हटा लेगा।
आरबीआई द्वारा कल जारी की गयी एडवाइजरी के अनुसार 01 अप्रैल 2014 से इस तरह के नोटों को बदलने के लिए लोगों को बैंक जाना होगा। नोट बदलने की यह सुविधा आरबीआई की अगली सूचना तक जारी रहेगी। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि साल 2005 से पहले जारी किये गये नोटों की पहचान करना बेहद आसान है क्योंकि इससे पहले जारी नोटों के पिछले भाग पर प्रिंटिंग का वर्ष अंकित नहीं है। 
इसके अलावा आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि साल 2005 से पहले जारी किये गये नोट विधिक मुद्रा बने रहेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बैंकों को सभी लोगों के नोट बदलने होंगे चाहे वे उनके ग्राहक हों या न हों। 
साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों के लिए, जो बैंकों के ग्राहक नहीं हैं, 01 जुलाई 2014 से यह जरूरी होगा कि वे 500 रुपये और 1000 रुपये के 10 से अधिक नोटों को बदलने के लिए अपना पहचान पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बैंक की उस शाखा में पेश करें जहाँ वे नोट बदलना चाहते हैं।  
देश के केंद्रीय बैंक ने इस घोषणा की कोई वजह तो नहीं बतायी है, लेकिन लोगों से संयम बनाये रखने और इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील अवश्य की है। (शेयर मंथन, 23 जनवरी 2014)

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