इस बार के बजट में काले धन पर लगाम लगाने के लिये कई सख्त प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है।
देश, विदेश में संपत्ति या फिर आमदनी की जानकारी छुपाने और उनसे से जुड़ी टैक्स चोरी को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाया गया है। ऐसे मामलों में टैक्स चोरी पर 10 वर्ष की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अगर अपराध सिद्ध होता है तो छुपायी गयी आय या संपत्ति की मौजूदा कीमत से 300 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। रिटर्न में जानकारियां छुपाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है।
बेनामी लेन देन पर रोक लगाने के लिये सरकार ने एक लाख से ऊपर के लेन देन पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अब तक कुछ चुनिंदा लेनदेन पर ये सीमा 50,000 की थी। सरकार इसी सत्र में कालेधन पर एक नया कानून भी लायेगी। सरकार ने विदेशी मुद्रा से जुड़ा कानून फेमा और मनी लॉंड्रिग एक्ट में भी बदलाव की बात बजट में कही है। (शेयर मंथन 28 फरवरी 2015)