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उच्चतम न्यायालय ने 63 कोयला खदानों से रोक हटायी

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में श्रेणी-ए और बी की कोयला खदानों से रोक हटाने का आदेश दिया है।

इसी दिशा में श्रेणी-बी की 63 खदानों से रोक हटा ली गयी है।
इसके अलावा न्यायालय ने कर्नाटक में श्रेणी-सी की 49 खदानों में खुदाई लीज को रद्द कर दिया है। कर्नाटक-आंध्र प्रदेश सीमा पर 7 खदानों की लीज पर रोक बरकरार रखी गई है।
वहीं, उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा के बॉक्सइट खदान पर भी रोक बरकरार रखी है।
कर्नाटक में नौ लौह अयस्क खदानों में उत्पादन दोबारा शुरू करने की भी अनुमति दी गयी है। 
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में खनन के मुद्दे पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। 
गौरतलब है कि सीईसी ने कोयला खदानों को क्षेत्र में कोयले के प्रसार के आधार पर ए, बी और सी तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।
(शेयर मंथन, 18 अप्रैल 2013)

 

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