देश छोड़कर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुजरात की एक अदालत ने कर चोरी के एक मामले में 'घोषित भगोड़ा' करार दिया है।
नीरव मोदी के खिलाफ मार्च में दायर 52 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क से बचने के एक मामले में अदालत ने उसे 'घोषित भगोड़ा' बताते हुए 15 नवंबर तक हाजिर होने का आदेश दिया है।
यह जन-अधिसूचना महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न अखबारों को जारी की गई है। साथ ही, सरकार और पुलिस को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत नीरव मोदी को घोषित भगोड़ा बताए जाने के बारे में सूचित किया गया है। इससे उनको अंतरिम जमानत लेना कठिन हो सकता है। सूरत की अदालत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) बी.एच. कपाड़िया ने सीमा शुल्क विभाग की आठ अगस्त की याचिका को स्वीकार करते हुए हीरा कारोबारी को अगले गुरुवार को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। (शेयर मंथन, 09 नवंबर 2018)