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सरकार पीएसयू (PSU) कंपनियों में 51% से कम कर सकती है हिस्सेदारी

खबरों के अनुसार सरकार की योजना पीएसयू (PSU) इकाइयों में जो भी बिक्री योग्य है उसे बेचने की है और इसी योजना के तहत सरकार चुनिंदा कंपनियों में अपनी शेयरधारिता 51% से कम कर सकती है।

हालाँकि पीएसयू कंपनियों में शेयरधारिता 51% से कम करने के लिए सरकार को मौजूदा कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये कंपनियाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) और भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) जैसी निरीक्षण एजेंसियों के प्रेषण से आगे बढ़ें।
खबरों में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ही पहले पीएसयू इकाइयों में कम से कम 51% हिस्सेदारी रखने का फैसला किया था और अब इसमें कटौती करने पर खुद कैबिनेट ही फैसला लेगी। हालाँकि सरकार चुनिंदा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी इक्विटी शेयरधारिता को 51% से कम करने का प्रस्ताव / योजना बना रही है। अधिकारी के मुताबिक ऐसा संभव है, इसके लिए कंपनी अधिनियम की धारा 241 में संशोधन की आवश्यकता होगी। साथ ही निजीकरण अगले तीन-चार वर्षों के लिए सरकार की "सर्वोच्च प्राथमिकता" है। (शेयर मंथन, 27 सितंबर 2019)

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