बलरामपुर चीनी मिल्स ने समाचार माध्यमों में आयी उसके खातों में गड़बड़ी की जाँच से संबंधित खबर को निराधार, गलत और भ्रामक बताया है। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भेजी गयी विज्ञप्ति में कहा है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 1956 के सेक्शन 209 ए के तहत इसके खातों, रिकॉर्ड और अन्य प्रपत्रों की जाँच की है और इसकी जाँच रिपोर्ट में पिछले साल के आँकड़ों में छोटी गलतियों सहित कुछ गड़बड़ियाँ पायी गयी हैं और अब मामला खत्म हो गया है।
इससे पहले समाचार माध्यमों में यह खबर आयी थी कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसके खातों की जाँच शुरू कर दी है। जनवरी के पहले सप्ताह में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बलरामपुर चीनी मिल्स के कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय निदेशक को पत्र लिख कर खातों में की गयी गड़बड़ी के आरोपों के संदर्भ में कार्रवाई करने को कहा था। खबर में कहा गया था कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी से एक महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट की भी माँग की थी। लेकिन कंपनी ने शिड्यूल छः के सेक्शन 211 के तहत जरूर घोषणात्मक बाध्यता को पूरा नहीं किया।