म्यूचुअल फंड निवेश : ओवरनाइट और लिक्विड फंड के लिए भुगतान समय में सेबी ने किया बदलाव
भारतीय बाजार नियामक सेबी ने ओवरनाइट और लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। अब ये तय किया गया है कि इन फंड्स में से पैसे निकालने पर कौन-सी नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) लागू होगी। नया नियम 1 जून 2025 से लागू होगा। सेबी का ये कदम निवेशकों के पैसों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।