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सेबी ने महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) शेयर लेन-देन मामले में लगाया जुर्माना

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) के शेयरों में लेन-देन के मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेबी ने प्रतिबंधित अवधि के दौरान महिंद्रा के शेयरों में व्यापार करने वाले नामित कर्मचारी के रूप में विजय अनंत धोंगडे पर यह जुर्माना लगाया। बाजार नियामक ने नवंबर-दिसंबर 31, 2013 के दौरान सेबी के मानदंडों के संभावित उल्लंघन के लिए महिंद्रा शेयरों में व्यापार में कथित अनियमितता की जाँच की थी। इस मामले की जानकारी स्वयं ऑटो निर्माता कंपनी ने सेबी को दी थी। उधर गुरुवार को दिवाली के मुहुर्त कारोबार में महिंद्रा ऐंड का महिंद्रा का शेयर 3.50 रुपये या 0.26% की हल्की वृद्धि के साथ 1,374.80 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी ओर इसके 52 हफ्तों का शिखर 1,459.50 रुपये और निचला स्तर 1,141.80 रुपये रहा है। (शेयर मंथन, 21 अक्टूबर 2017)

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