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ईपीएफओ ने दी बड़ी राहत, ऑटो सेटलमेंट एडवांस क्लेम 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हुआ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पिछले कुछ समय में सदस्यों को कई राहतें दी हैं। अब इसी तरह की एक और राहत देते हुये ईपीएफओ ने पीएफ खाते से ऑटोमेटेड तरीके से पैसे निकालने की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को पीएफ खाते से 5 लाख तक की रकम निकालने के लिए मैन्युअल सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

बढ़ाई गई पैसे निकालने की सीमा

दरअसल, इसके पहले पीएफ खाताधारक अपने खाते से केवल 1 लाख रुपये तक का ऑटो क्लेम कर सकते थे। वहीं 1 लाख रुपये से अधिक की राशि निकालने के लिए ईपीएफओ अधिकारियों की मैन्युअल जाँच की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब कर्मचारी 5 लाख रुपये तक की राशि बिना किसी मैन्युअल जाँच के निकाल सकेंगे।

बता दें कि स्वत: निपटान अग्रिम दावा (ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम) एक स्वचालित व्यवस्था है, जो पीएफ की रकम निकालने या किसी दावे को बिना देरी के मंजूर करता है। इसके लिए शर्त बस ये है कि उक्त कर्मचारी का केवाईसी पूरा होना चाहिये। इस प्रक्रिया में दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होती और ऐसे मामलों में क्लेम 3 से 5 दिनों में मंजूर कर दिया जाता है।

अधिकारियों के मुताबिक, कर्मचारियों के लिए सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इससे कर्मचारियों को पीएफ खाते से जल्दी पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी और उनकी जरूरतें समय पर पूरी हो सकेंगी। ईपीएफओ ने हाल ही में अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है और 120 से अधिक डेटाबेस को इंटीग्रेट किया है। इसके बाद से पैसे निकालने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले सरल हुई है।

एटीएम से भी निकाले जा सकेंगे पैसे

इसके पहले ऐसी भी खबरें आयी थी कि मई या जून महीने से पीएफ के पैसे एटीएम और यूपीआई के जरिये भी निकाले जा सकेंगे। खबरों में कहा गया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से एनपीसीआई की सिफारिश को मंजूरी मिल गयी है। इस मामले में मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बताया है कि ईपीएफओ सदस्य मई या जून के आखिरी सप्ताह तक एटीएम के अलावा यूपीआई के जरिये पीएफ का पैसा निकाल पायेंगे। साथ ही सदस्य यूपीआई पर अपने पीएफ खाते का शेष बैलेंस भी देख पायेंगे।

(शेयर मंथन, 02 अप्रैल 2025)

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