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पुराने भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए सेबी ने दी राहत, फिर अनुरोध दर्ज कराने की मिली इजाजत

पुराने भौतिक शेयरों के शेयरधारकों को बड़ी राहत देते हुए बाजार नियामक ने इनके हस्तांतरण के अनुरोध फिर लेने की इजाजत दे दी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने इसके लिए छह महीने की विशेष व्यवस्था (स्पेशल विंडो) करने की घोषणा की है। इसके तहत उन निवेशकों को दोबारा अनुरोध दर्ज कराने का अवसर दिया जायेगा, जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से अपने अनुरोध पेश किये थे, लेकिन दस्तावेजों में कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिये गये थे।  

भौतिक शेयरों का हस्तांतरण 1 अप्रैल 2019 से बंद कर दिया गया था। बाजार नियामक ने निवेशक के हित सुरक्षित रखने और निवेश को आसान बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए निवेशकों को अपने भौतिक शेयरों का हस्तांतरण करने के लिए 6 महीने की विशेष सुविधा देने का फैसला किया है। नियामक की ये विशेष विंडो 7 जुलाई 2025 को खुलेगी और 6 जनवरी 2026 को बंद होगी। 

इस अवधि में ऐसे सभी निवेशक अपने भौतिक शेयरों के हस्तांतरण का अनुरोध आवश्यक दस्तावेजों के साथ फिर से पेश कर सकते हैं। यह सुविधा विशेषतौर से उन निवेशकों के लिए उपलब्ध करायी जा रही है, जिनके अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 की समय-सीमा से पहले दाखिल किये गये थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्य कारणों से अस्वीकृत/वापस कर दिये गये थे या उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। 

इस अवधि में, हस्तांतरण के लिए फिर से पेश भौतिक शेयर (सूचीबद्ध कंपनी/आरटीए के पास अब तक लंबित अनुरोध समेत) केवल डीमैट मोड में जारी किये जायेंगे। इन अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। साथ ही, नियामक ने आरटीए/सूचीबद्ध कंपनियों को ऐसे अनुरोधों पर ध्यान देने के लिए केंद्रित टीमें बनाने का भी निर्देश दिया है।

इससे पहले सेबी ने दस्तावेजों के कारण वापस या खारिज किये हस्तांतरण अनुरोधों के लिए सेबी ने फिर से अनुमति दी थी और 31 मार्च 2021 तक की समयसीमा तय की थी। मगर, कई निवेशक इस समयसीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाये थे। 

सेबी को निवेशकों, पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट (आरटीए) और सूचीबद्ध कंपनियों से इस संबंध में कई आवेदन मिले थे। इसके बाद नियामक ने विशेष समिति से चर्चा की, जिसमें आरटीए, सूचीबद्ध कंपनियों और कानून विशेषज्ञ भी शामिल थे। समिति ने भौतिक रूप में मौजूद शेयरों के हस्तांतरण के लिए 31 मार्च, 2021 की समयसीमा से चूकने वाले निवेशकों के लिए फिर से जमा करने का एक और अवसर देने की सिफारिश की थी।

(शेयर मंथन, 03 जुलाई 2025)

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