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बैंक खाता खोलने, दूरसंचार सेवाओं में आधार के प्रयोग पर ग्राहकों का निर्णय होगा मान्य; उल्लंघन करने पर 10 साल की जेल

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल नंबरों और बैंक खातों को 'स्वैच्छिक' लिंकिंग को कानूनी समर्थन देने के लिए टेलीग्राफ ऐक्ट और मनी लॉंडरिंग ऐक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।


सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले दिये थे - एक गोपनीयता (अगस्त में) और दूसरा आधार पर (सितंबर में)। संशोधन उन निर्णयों के अनुपालन में है।
संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में संशोधन पेश किए जाने की संभावना है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, नये ग्राहकों को प्रमाणित करने के लिए आधार को निजी संस्थाओं, जैसे बैंकों और दूरसंचार कंपनियों द्वारा स्वेच्छा से इस्तेमाल किया जा सकता है।
संशोधनों में हैक करने के किसी भी प्रयास के लिए चेतावनी दी गयी है। गोपनीयता पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए तीन कदमों से 10 साल तक जेल में सजा काटनी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में आधार के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, सितंबर में आधार अधिनियम की धारा 57 को खत्म कर दिया, जिससे निजी पार्टियों को आधार डेटा तक सेंध लगाने की इजाजत मिली।
टेलीग्राफ ऐक्ट में संशोधन नये कनेक्शन प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक आधार-आधारित सत्यापन के लिए सांविधिक समर्थन देंगे। इसके अलावा, पीएमएलए में संशोधन बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक केवाईसी प्रक्रियाओं के लिए आधार के उपयोग को कम करेगा।
सरकार ने एक नया प्रावधान किया है, जो नाबालिग को आधारभूत विवरण को वापस लेने का विकल्प देता है और इस प्रकार 18 साल की आयु प्राप्त करने के बाद अपने सर्वर से सभी विवरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए यूआईडीएआई से जानकारी जुटाता है। यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली सामाजिक कल्याण योजनाओं के अलावा, आयकर रिटर्न दाखिल करने और स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटन में आधार का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। वर्तमान में, भारत ने आधार के तहत 1.22 अरब से अधिक लोगों को नामांकित किया है। (शेयर मंथन, 18 दिसंबर 2018)

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