
हमारे देश में किसी त्योहार या शादी-ब्याह में सगे-संबंधियों और दोस्तों को उपहार देने या लेने की परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन उपहारों का मूल्य एक सीमा से अधिक होने पर आय कर कानून में क्या नियम हैं?
दरअसल, इनकम टैक्स कानून में गिफ्ट पर टैक्स को लेकर भी नियम है। उपहारों पर लगने वाला आय कर किसी भी एक तोहफे पर नहीं लगता, बल्कि एक वित्त वर्ष में मिले कुल तोहफों पर लगता है। इसे लेकर अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अगर अपने माँ-बाप को गिफ्ट दिया तो क्या उस पर भी टैक्स देना होगा।
क्या है नियम
आय कर कानून के मुताबिक, किसी व्यक्ति द्वारा अपने माता-पिता को गिफ्ट देने पर आमतौर पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। हालाँकि, गिफ्ट को लेकर कुछ शर्तें और नियम जरूर हैं, जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि गिफ्ट पर टैक्स लगेगा या नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपने माता-पिता को नकद उपहार देता है तो इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है और यह पूरी तरह से कर-मुक्त होता है या फिर अपने माता-पिता को तोहफे में दी गयी संपत्ति भी टैक्स-फ्री होगी। लेकिन, गिफ्ट डीड बनवाना अनिवार्य होता है। बच्चे अपने माता-पिता को सोना, शेयर, गहने आदि भी गिफ्ट कर सकते हैं।
आयकर अधिनियम की धारा 56(2) के तहत माता-पिता से मिला गिफ्ट कर मुक्त होता है। इसमें 20 लाख रुपये तक के उपहार पर कोई टैक्स नहीं देना होता है और न ही किसी तरह के दस्तावेज जमा करने होते हैं। लेकिन भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए गिफ्ट का बिल रखना चाहिये। वहीं अगर माता-पिता बाद में गिफ्ट की गयी संपत्ति को बेचते हैं, तो इस पर उनको कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।
(शेयर मंथन, 07 मार्च 2025)
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