म्यूचुअल फंड उद्योग में 1 नवंबर से लागू हो जायेगा भेदिया कारोबार नियम
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड को लेकर नियमों में बदलाव किया है। इस बार ये बदलाव म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए भेदिया कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिंग) के नियमों को लेकर है। सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि म्यूचुअल फंड के लिए भेदिया कारोबार नियम 1 नवंबर से लागू होगा। ये नियम नवंबर 2022 में ही तय हो गये थे लेकिन उद्योग की तैयारी के बाद अब अमल में आये हैं।