10 सितंबर तक मारन बंधुओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करे स्पाइसजेट : दिल्ली हाईकोर्ट
स्पाइसजेट बनाम मारन बंधुओं के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार (24 अगस्त) को अहम फैसला सुनाते हुए कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) अजय सिंह को 10 सितंबर तक मारन बंधुओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर अदालत ने स्पाइजेट (Spicejet Ltd) की पिछली तिमाही का मुनाफा कुर्क करने की मौखिक चेतावनी भी दी।
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