
हमने अब तक आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कई अलग अलग फंड्स के बारे में बताया। ये भी बताया की आपको निवेश से पहले और बाद में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में आज आपको बताते हैं कि किस फंड से कब निकलने पर सरकार आपसे कितना टैक्स लेगी। तो चलिए सीधे-सीधे समझते हैं।
1. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स
(कम से कम 65% निवेश इक्विटी में होना चाहिए)
एसटीसीजी (<12 महीने) :
➤ फ्लैट 20% टैक्स लगेगा, कोई इंडेक्सेशन या छूट नहीं।
➤ 0.001% एसटीटी (सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स) लागू होगा।
एलटीसीजी (≥12 महीने) :
➤ 1.25 लाख रुपये सालाना लाभ तक छूट
➤ इसके ऊपर 12.5% टैक्स, कोई इंडेक्सेशन नहीं
➤ ELSS पर भी यही नियम लागू होंगे (हालांकि इनकी लॉक-इन समय 3 साल होती है)
2. डेट म्यूचुअल फंड्स (35% से कम इक्विटी निवेश)
एसटीसीजी (<36 महीने): टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स, कोई इंडेक्सेशन नहीं
एलटीसीजी (≥36 महीने) :
➤ 1 अप्रैल 2023 से पहले : 20% टैक्स + इंडेक्सेशन
➤ 1 अप्रैल 2023 के बाद: 12.5% टैक्स, इंडेक्सेशन खत्म
➤ 4 लाख रुपये तक एलटीसीजी पर छूट (बजट 2025 की नई सुविधा)
ध्यान दें : सेक्शन 87ए के अंतर्गत 60,000 रुपये की छूट, अगर कुल आय 12.1 लाख रुपये से कम है।
3. एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स (>65% इक्विटी)
इन्हें इक्विटी फंड्स जैसा ही टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है।
एसटीसीजी (<12 महीने) : 20% टैक्स
एलटीसीजी (≥12 महीने) : 12.5% टैक्स, 1.25 लाख रुपये तक की एलटीसीजी छूट
4. कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड्स (<35% इक्विटी)
सभी लाभ (1 अप्रैल 2023 के बाद) : एसटीसीजी की तरह, टैक्स स्लैब के मुताबिक
कोई इंडेक्सेशन नहीं, लेकिन सेक्शन 87ए और 4 लाख रुपये एलटीसीजी छूट लागू
5. बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स (35%-65% इक्विटी)
1 अप्रैल 2023 से पहले :
➤ <24 महीने : एसटीसीजी (स्लैब के मुताबिक)
➤ ≥24 महीने : एलटीसीजी (12.5%), 4 लाख रुपये छूट, कोई इंडेक्सेशन नहीं
1 अप्रैल 2023 के बाद :
➤ सभी लाभ एसटीसीजी माने जायेंगे और टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा
6. गोल्ड फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स और फंड ऑफ फंड्स
1 अप्रैल 2023 से पहले निवेश :
➤ <36 महीने: एसटीसीजी (स्लैब के मुताबिक)
➤ ≥36 महीने: एलटीसीजी (20% + इंडेक्सेशन)
1 अप्रैल 2023 के बाद निवेश :
➤ <24 महीने: एसटीसीजी (स्लैब के मुताबिक)
➤ ≥24 महीने: एलटीसीजी (12.5%), 4 लाख रुपये तक छूट, कोई इंडेक्सेशन नहीं
7. सिस्टमैटिक विद्ड्रॉल प्लान (SWP)
प्रत्येक निकासी की गणना फंड श्रेणी और होल्डिंग समय के आधार पर की जाएगी
यदि निकासी एलटीसीजी के अंतर्गत आती है, तो 1.25 लाख रुपये (इक्विटी) या 4 लाख रुपये (अन्य फंड्स) की छूट और सेक्शन 87ए लागू हो सकते है।
(शेयर मंथन, 28 मई 2025)
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